शराब पीने के लिए रुपये मांगना पड़ा भारी, बड़वारा पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल

पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा द्वारा जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने तथा मारपीट, गाली-गलौज एवं शराब पीने के लिए रुपये मांगने जैसी घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  कमल मौर्य एवं डीएसपी मुख्यालय  रत्नेश मिश्रा के मार्गदर्शन में बड़वारा पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए मारपीट के मामले में फरार तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

*घटना का संक्षिप्त विवरण*
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 17 अक्टूबर 2026 को फरियादी कुलदीप पाठक, पिता श्री राजेश पाठक, उम्र 26 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 08, मानपुर, थाना मानपुर, जिला उमरिया (मध्य प्रदेश) ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 16 अक्टूबर 2026 को वह अपनी दुकान के लिए सामान खरीदने इंदौर जाने हेतु बस से उमरिया जा रहा था। उमरिया पहुंचने से पहले रास्ते में उसे प्रिंस गुप्ता की कार दिखाई दी। फोन कर कार रुकवाने के बाद वह बस से उतरकर कार में बैठ गया। कार में प्रिंस गुप्ता के साथ भोला सोनी, वीरू सोनी एवं चालक सागर विश्वकर्मा भी मौजूद थे।

फरियादी ने उमरिया रेलवे स्टेशन छोड़ने का आग्रह किया, लेकिन आरोपियों द्वारा जबलपुर जाने की बात कहने पर वह उनके साथ जबलपुर के लिए रवाना हो गया। शाम करीब 7:30 बजे पथवारी के पहले टिकरिया के पास सभी लोग कार से उतरकर सड़क किनारे शराब पीने लगे। फरियादी द्वारा शराब नहीं पी गई और देर होने के कारण आगे चलने की बात कहने पर आरोपियों ने उससे शराब पीने के लिए रुपये मांगे।

फरियादी द्वारा वीरू सोनी को 500 रुपये दिए जाने के बावजूद आरोपियों ने 2,000 रुपये की मांग की। रुपये देने से मना करने पर आरोपियों ने कथित तौर पर उसके साथ अश्लील गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। वीरू सोनी ने थप्पड़ मारने के बाद फरियादी के सीने पर बैठकर उसके चेहरे एवं गाल पर मारपीट की तथा भागने के दौरान पास में पड़ा डंडा उठाकर उसकी पीठ पर वार किया। इस दौरान अन्य आरोपियों ने भी उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। घटना में फरियादी के सिर, चेहरे एवं सीने में चोटें आईं। घटना को आरोपियों के साथ मौजूद पवन सोनी द्वारा देखा एवं सुना जाना बताया गया है।
अपराध पंजीबद्ध कर शुरू की गई विवेचना।

फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 616/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296(B), 351(2), 119(1) एवं 3(5) में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपियों की तलाश की गई। घटना के बाद से फरार चल रहे तीन आरोपियों को पुलिस ने दिनांक 18 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया।
गिरफ्तार आरोपी
1. अमन उर्फ भोला सोनी, पिता दादूराम सोनी, उम्र 20 वर्ष।
2. प्रिंस उर्फ अपूर्व गुप्ता, पिता ओमप्रकाश गुप्ता, उम्र 22 वर्ष।
3. अमित उर्फ वीरू सोनी, पिता रामयस सोनी, उम्र 31 वर्ष, निवासी बिजहा, थाना ब्यौहारी, जिला शहडोल।

पुलिस टीम की विशेष भूमिका
उक्त संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरीक्षक सुयश पाण्डेय, सहायक उप निरीक्षक महेश प्रताप सिंह, प्रधान आरक्षक नीतेश डोंगरे एवं प्रधान आरक्षक पवनराज की विशेष भूमिका रही।

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