सर्व समाज की एकजुटता के बाद बड़वारा थाने पहुंचा प्रतिनिधिमंडल, जातिगत अपमान व धमकी के मामले में FIR दर्ज

महाबैठक के बाद जय सूर्यवंशी और नागेंद्र अहिरवार के नेतृत्व में थाने पहुंचे सामाजिक प्रतिनिधि, आरोपी की गिरफ्तारी की उठी मांग

कटनी/बड़वारा। बड़वारा थाना क्षेत्र में फोन पर कथित जातिगत अपमान, अभद्र भाषा के प्रयोग और घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देने के आरोप से जुड़ा मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। घटना के विरोध में सर्व समाज के सामाजिक प्रतिनिधियों एवं प्रबुद्ध नागरिकों ने बड़वारा में आपात महाबैठक आयोजित कर मामले में कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग उठाई। बैठक के बाद बड़ी संख्या में लोग एकजुट होकर बड़वारा थाना पहुंचे और पुलिस के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराया।महाबैठक में वक्ताओं ने कथित रूप से जातिगत अपमान और धमकी की घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक में मौजूद सामाजिक प्रतिनिधियों ने मामले में निष्पक्ष जांच और दोषी के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग को लेकर एकजुटता दिखाई।

एकजुट होकर थाने पहुंचे सामाजिक प्रतिनिधि

महाबैठक समाप्त होने के बाद जय सूर्यवंशी एवं नागेंद्र अहिरवार के नेतृत्व में दर्जनों सामाजिक प्रतिनिधि और नागरिक बड़वारा थाना पहुंचे। यहां प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर घटना की जानकारी दी और आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग रखी। इस दौरान बबलू चौधरी, अरविंद सिंह, ओमकार, अमित, सिद्धार्थ, राहुल, विजय, अजय, मुकेश सहित बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता एवं नागरिक मौजूद रहे।प्रतिनिधियों का कहना था कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस को निष्पक्ष एवं त्वरित जांच करते हुए दोषी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की भी मांग की।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

पुलिस के अनुसार, शिकायत के आधार पर बड़वारा थाना क्षेत्र के ग्राम खरेहटा निवासी शिवम बर्मन, पिता छोटी बर्मन के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 296(b) एवं 351(2) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की है।SC/ST Act के तहत दर्ज धाराओं में धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) एवं 3(2)(va) शामिल हैं। पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों, उपलब्ध साक्ष्यों और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है।

फोन पर अभद्रता और धमकी देने का आरोप

शिकायत के मुताबिक, फोन कॉल के माध्यम से कथित तौर पर समाज के प्रतिनिधियों को अपशब्द कहे गए और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित किया गया। आरोप यह भी है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी गई। घटना के बाद शिकायतकर्ता पक्ष ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सामाजिक प्रतिनिधियों के समक्ष अपनी बात रखी, जिसके बाद सर्व समाज की बैठक बुलाई गई।गिरफ्तारी की मांग पर जोरFIR दर्ज होने के बाद अब सामाजिक प्रतिनिधियों ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग तेज कर दी है। प्रतिनिधियों का कहना है कि मामला सामाजिक सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए पुलिस को जांच में तेजी लाते हुए नियमानुसार कठोर कार्यवाही करनी चाहिए।फिलहाल बड़वारा पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना की जा रही है। आरोपों की पुष्टि और घटना की वास्तविक परिस्थितियों का निर्धारण जांच तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगा। पुलिस की आगामी कार्यवाही पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

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