सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं, कन्नौर के क्रेशर संचालकों को अगस्त के पहले सप्ताह तक का अंतिम मौका

कटनी। बरही तहसील के ग्राम कन्नौर में शासकीय भूमि पर स्थापित क्रेशर प्लांटों को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर आशीष तिवारी ने स्पष्ट किया है कि अगस्त के पहले सप्ताह तक यदि संबंधित संचालकों ने सरकारी जमीन से अपने प्लांट और मशीनरी नहीं हटाई, तो प्रशासन स्वयं कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाएगा।
जानकारी के अनुसार ग्राम कन्नौर के खसरा क्रमांक 861 की करीब 0.65 हेक्टेयर शासकीय भूमि के एक हिस्से पर दो क्रेशर प्लांटों की संरचनाएं और कन्वेयर बेल्ट स्थापित हैं। आरोप है कि इनका कुछ हिस्सा आम रास्ते और सरकारी भूमि पर होने से आवागमन प्रभावित हो रहा है। इस मामले को लेकर न्यायालय में भी याचिका लंबित है।
प्रशासन ने कुछ दिन पहले एसडीएम विवेक गुप्ता, खनिज विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम को मौके पर भेजकर निरीक्षण कराया था। निरीक्षण के दौरान प्लांटों को सील किया गया था। बाद में मशीनरी को सुरक्षित तरीके से हटाने के लिए सीमित समय देते हुए सील खोल दी गई। अधिकारियों ने संबंधित संचालकों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित अवधि के भीतर आम रास्ते पर मौजूद कन्वेयर और अन्य संरचनाओं को हटाकर शासकीय भूमि खाली करें।
कलेक्टर आशीष तिवारी ने कहा कि क्रेशर प्लांट की भारी मशीनरी को हटाने के लिए विशेषज्ञ तकनीकी टीम और पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। इसी कारण मानवीय और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए अगस्त के पहले सप्ताह तक का समय दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि तय समय सीमा तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो प्रशासन बिना किसी अतिरिक्त मोहलत के कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराएगा।
प्रशासन के इस रुख से स्पष्ट है कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को लेकर अब सख्ती बरती जाएगी और समय सीमा के बाद नियमों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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