
कटनी। नगर पालिक निगम कटनी ने शहर में नियमों के विपरीत संचालित विवाह स्थलों के विरुद्ध सख्ती दिखाते हुए मंगलवार को दो मैरिज गार्डनों को सील कर दिया। निगम प्रशासन की इस कार्यवाही के बाद मैरिज गार्डन संचालकों में हड़कंप की स्थिति देखी गई।
निगम अमले ने इंदिरा गांधी वार्ड के नदीपार स्थित चौरसिया मैरिज गार्डन तथा महाराणा प्रताप वार्ड के बरगवां क्षेत्र में संचालित दिव्यांचल मैरिज गार्डन पर पहुंचकर सीलिंग की कार्यवाही की। दोनों स्थलों के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
निगम अधिकारियों के अनुसार यह कार्यवाही “मध्यप्रदेश नगर पालिका विवाह स्थल पंजीयन एवं आदर्श उपविधि-2020” के प्रावधानों के उल्लंघन के चलते की गई। जांच में पाया गया कि चौरसिया मैरिज गार्डन की अनुज्ञप्ति का समय पर नवीनीकरण नहीं कराया गया था, जबकि दिव्यांचल मैरिज गार्डन आवश्यक अनुज्ञप्ति के बिना ही संचालित किया जा रहा था।
नोडल अधिकारी कॉलोनी सेल अंशुमान सिंह ने बताया कि दोनों संस्थानों को पूर्व में नोटिस जारी कर निर्धारित नियमों के अनुसार पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद संचालकों द्वारा आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं किए जाने पर निगम को वैधानिक कार्यवाही करना पड़ी।
उन्होंने बताया कि नगर क्षेत्र में संचालित सभी विवाह स्थलों के लिए पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य है। नियमों का पालन नहीं करने वाले अन्य मैरिज गार्डनों और संस्थानों के विरुद्ध भी आगामी दिनों में इसी प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगी।
कार्यवाही के दौरान अतिक्रमण प्रभारी मानेंद्र सिंह सहित निगम का अमला मौजूद रहा। निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि विवाह एवं अन्य आयोजनों के लिए केवल वैध रूप से पंजीकृत और अनुमति प्राप्त स्थलों का ही चयन करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक या कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े।
