स्थानांतरण पर प्रतिबंध से छूट 16 जून तक बढ़ी, मध्यप्रदेश शासन ने जारी किया आदेश

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य एवं जिला स्तर के अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लागू प्रतिबंध से छूट की अवधि एक दिन बढ़ा दी है। इस संबंध में मंगलवार को मंत्रालय, वल्लभ भवन से आदेश जारी किया गया।
जारी आदेश के अनुसार, स्थानांतरण नीति-2026 के तहत पहले 1 जून से 15 जून 2026 तक स्थानांतरण पर लगे प्रतिबंध में शिथिलता प्रदान की गई थी। अब राज्य शासन ने विचारोपरांत इस अवधि को बढ़ाते हुए 16 जून 2026 तक कर दिया है।
सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव सचिन्द्र राव द्वारा जारी आदेश में शासन के सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों एवं जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि संशोधित अवधि के अनुसार स्थानांतरण संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
इस निर्णय के बाद विभिन्न विभागों में लंबित स्थानांतरण प्रस्तावों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को अतिरिक्त समय मिल सकेगा। शासन के इस फैसले से वंचित रहे अति प्रयासरत तथा स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को राहत मिलने की अब पूरी संभावना है।

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